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Panipat News: स्कूल की 28 प्रतिशत बसें और वैन अनफिट, दस दिन की ढील

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पानीपत। आपके बच्चों को स्कूल लेकर जाने और वापस छोड़ने वाली स्कूलों की बसें और वैन 28 प्रतिशत तक अनफिट हैं। कनीना स्कूल बस हादसे के बाद जिला प्रशासन, आरटीए, सीएम फ्लाइंग और यातायात पुलिस ने लगातार चार दिनों तक ऐसे अनफिट बसों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। इस दौरान जिले भर के स्कूलों की आरटीए में रजिस्टर्ड करीब 750 बसों में से 225 की ही जांच हो पाई है। जिनमें से 63 बस यानी 28 प्रतिशत वाहन अनफिट मिले। इनमें 39 बसों को जांच टीमों ने चालान किए और 24 को जब्त भी किया है।
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दूसरी ओर प्रदेश भर में सख्ती से चल रहे इस अभियान पर सरकार ने स्कूल संचालकों को राहत देते हुए उन्हें नियम व कागजात पूरे करवाने के लिए दस दिन की मोहलत दे दी है। इस दिन दिनों में सभी स्कूल संचालकों को अपने वाहनों को अनफिट से फिट कराना होगा। आरटीए एक्ट के अनुसार निर्धारित 20 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अवमानना पर कार्रवाई होगी। इस पर जिले भर के स्कूल संचालक और वाहन चालक अपने वाहनों को फिट करवाने के लिए मंगलवार को आरटीए कार्यालय में दस्तावेज पूरे करते दिखाई दिए।
वहीं, जिन स्कूल बसों पर आरटीए ने कार्रवाई की थी, उनको छुड़वाने के लिए भी स्कूल की ओर से कुछ लोग आरटीए कार्यालय के चक्कर काटते दिखाई दिए। जिनको अधिकारियों ने सख्त आदेश दिए कि पहले उनको टैक्स भरना होगा, इसके बाद चालान भरने के बाद अपने वाहन को छुड़वाना होगा। अधिकारियों ने दस साल से ज्यादा पुराने वाहन चालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि पहली बार में उनका दस हजार का चालान किया जाएगा। दूसरी बार में वाहन को जब्त कर कटवा दिया जाएगा।
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अब पांच दिन पानीपत में होगी पासिंग
सरकार ने जिले भर के स्कूल संचालकों को एक ओर राहत देते हुए आदेश दिए हैं कि आने वाले पांच अवकाश के दिनों में कमर्शियल वाहन चालक महराना गांव में शुगर मिल के पास अपने वाहनों की पासिंग भी करवा सकते हैं। इससे पहले कमर्शियल वाहनों को पासिंग के लिए रोहतक जाना पड़ता था। ये पांच दिन इस बुधवार, शनिवार-रविवार के अलावा आगामी शनिवार-रविवार को निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर शहर में आरटीए ने चेकिंग के दौरान एक गढी छाजू की हरे कृष्णा स्कूल बस को बिना फिटनेस के जब्त कर इस पर 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनके अलावा करीब 15 अन्य कमर्शियल वाहनों की चेकिंग की गई। सभी पर करीब 2.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि सरकार के आदेशों के बाद यातायात पुलिस ने स्कूल बस, वैन की चेकिंग नहीं की।

वर्जन:
फिर चलेगा अभियान, होगी सख्त कार्रवाई : आरटीए
जिले भर में अनफिट मिलने वाले कमर्शियल वाहनों के खिलाफ आरटीए शुरू से कार्रवाई करता रहा है। अब सरकार ने इन स्कूल संचालकों को दस दिन की मोहलत दी है। इनमें इनको अपने दस्तावेज पूरे करवा अपने वाहनों को फिट रखना होगा। जो नियमों का उल्लघंन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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राजेश मलिक, एमवीआई, आरटीए।
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