संवाद न्यूज एजेंसी
सनौली। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने जिले के सनौली खुर्द गांव के पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार पर सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र चावला की आरटीआई का जवाब नहीं देने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने सनौली खुर्द खंड के बीडीपीओ को जुर्माना की राशि पूर्व कार्यवाहक सरपंच से वसूल कर एक माह में आयोग के खाते में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
सनौली खुर्द गांव निवासी महेंद्र चावला ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत सनौली खुर्द को एक आरटीआई आवेदन कर कुछ सूचनाएं मांगी थी, लेकिन तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा ने कोई भी सूचना नहीं दी। उन्होंने प्रथम अपील की थी, जिसके बाद भी सरपंच ने सूचना नहीं दी। इसके बाद हरियाणा राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ के सामने द्वितीय अपील की।
यह केस करीब चार साल तक चला और पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा को अपना पक्ष रखने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन वे ना तो आयोग के सामने पेश हुए और ना ही कोई लिखित जवाब आयोग के सामने प्रस्तुत किया। वहीं दिनांक 18 दिसंबर 2023 को केस की अंतिम सुनवाई हुई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर सिंह ने गांव सनौली खुर्द के तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
इस बारे में सनौली खुर्द के पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा ने बताया कि उनको अभी राज्य सूचना आयोग के आदेश अभी नहीं मिला है। उन्होंने फरवरी 2021 में रिकाॅर्ड सौंप दिया था। उनसे जब ग्राम पंचायत का रिकाॅर्ड ही ले लिया गया था तो वे रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी जानकारी कैसे दे सकते हैं।
उनको इस बारे में जानकारी देने के लिए मौजूदा सरपंच, ग्राम सचिव व बीडीपीओ सहित किसी भी अधिकारी ने कोई जानकारी नहीं दी गई। पंचायत विभाग की ओर से अगर उनको रिकाॅर्ड उपलब्ध करवाया जाता तो तभी आरटीआई की जानकारी देना संभव था।