किसानों को सोलर पंप पर 90 और घरेलू उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत अनुदान
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। किसानों को सोलर पंप लगाने पर 90 प्रतिशत और घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के उपकरण खरीदने पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजना को लागू किया है।
यह जानकारी उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर खरे ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को दो एचपी सरफेश पंप से 12 मीटर तक की गहराई तक पानी खींचने के लिए सोलर पंप पर 1.85 लाख रुपये की लागत आती है, जो लाभार्थी को 18 हजार 500 रुपये में दिया जाता है। इसी प्रकार दो एचपी सबमर्सिबल पंप से 30 मीटर तक की गहराई से पानी खींचा जा सकता है और पांच एचपी की क्षमता के पंप से 70 मीटर तक की गहराई से पानी खींचा जा सकता है। इन पर क्रमश: 2.35 लाख और 4.38 लाख रुपये की लागत आती है। ये पंप क्रमश: 23,500 रुपये व 43800 रुपये में लाभार्थियों को दिए जाएंगे।
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने मकान पर सोलर पैनल लगवाता है तो उसे विभाग की ओर से पांच किलोवाट तक उपकरण लगाने पर 30 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है और उसे बिजली के बिल पर भी छूट प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 500 वाट के पैनल, तार, कंट्रोलर व एंगल मात्र 18,500 रुपये में दिए जाते हैं। इन सभी योजनाओं के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर संपर्क किया जा सकता है।