पानीपत। मतलौडा थाना क्षेत्र में पांच साल पहले 14 वर्षीय किशोरी को धोखे से अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी गुरमेज को शुक्रवार को अदालत ने 20 साल कैद की सुजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया। न्यायालय ने दोषी पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी तो तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मतलौडा थाना पुलिस को दी शिकायत में पांच दिसंबर 2017 को एक 14 वर्षीय किशोरी ने बताया था कि दो दिसंबर की शाम चार बजे वह अपने घर के नजदीक दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान वहां गुरमेज नाम का युवक आया, जिसने कहा कि तेरे पिता को चोट लग गई है, तुम्हें चलना हो तो हमारे साथ चल। जिसको सुनते ही वह घबरा गई और वह गुरमेज के साथ पिता को देखने चली गई। गुरमेज उसे गांव के अड्डे पर लाया, जहां उसने उसे एक ऑटो में बैठाया और पानीपत ले आया। यहां अंधेरा होने तक वह किशोरी को इधर-उधर घुमाता रहा। अंधेरा होने पर वह एक अनजान जगह जोहड़ के पास पराली में ले गया। जहां किशोरी ने पूछा कि उसके पिता कहां है, तो एक गुरमेज ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।
इसके बाद उसने किशोरी से जबरदस्ती दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि अगर इसके बारे में वह किसी को भी बताएगी तो वह उसके पिता और भाई को जान से मार देगा। रात भर गुरमेज ने किशोरी को उस सुनसान जगह पर ही रखा। अगली सुबह गुरमेज उसे वापस घर के लिए ले चल पड़ा और उसे रास्ते में ही छोड़कर मौके से फरार हो गया।
इन धाराओं में अदालत ने सुनाया फैसला-
धारा सजा जुर्माना जुर्माना न देने पर सजा
पोक्सो एक्ट-6 20 साल 35 हजार तीन साल
363 03 साल 15 हजार छह माह
366 05 साल 20 हजार एक साल
376(2) 20 साल 35 हजार तीन साल
506 01 साल ----- -----