हरियाणा के पानीपत में तहसील कैंप क्षेत्र निवासी एक किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी अवनीश उर्फ अवनेश को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शहर थाने की पुलिस को 14 सितंबर 2019 को दी शिकायत में किशोरी के भाई ने बताया था कि वह चार बहन भाई हैं। उसकी 15 वर्षीय बहन 13 सितंबर को सुबह नौ बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उन्होंने तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। आशंका है कि बहन को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के भटौली गांव निवासी अवनीश उर्फ अवनेश शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। कुछ दिन के बाद किशोरी को तहसील कैंप क्षेत्र से बरामद किया गया। पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर युवती के बयान दर्ज किए गए। बयानों के आधार पर दर्ज रिपोर्ट में पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गईं। किशोरी का सामान्य अस्पताल में मेडिकल कराया गया।
सैंपल जांच के लिए मधुबन भेजा गया। आरोपी अवनीश को परशुराम कॉलोनी से कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल की निशानदेही कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। अब न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट, किशोरी की गवाही और अन्य तथ्यों के आधार उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
दोषी को विभिन्न धाराओं में मिली सजा और जुर्माना
धारा सजा जुर्माना जुर्माना न भरने पर
पॉक्सो एक्ट-6 20 साल 25 हजार एक साल
363 03 साल 10 हजार तीन माह
366 05 साल 15 हजार छह माह
376(3) 20 साल 25 हजार एक साल
376(2)(एन) 20 साल 25 हजार एक साल