5 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने व दुष्कर्म की कोशिश करने के दोषी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा हुई है। एडीजे शशि बाला चौहान ने 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को सजा के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मां गई थी काम पर, पीछे से दोषी पड़ोसी बच्ची को ले गया था अपने कमरे में : थाना मॉडल टाउन पुलिस को 20 जनवरी 2018 को दी शिकायत में बच्ची की श्रमिक मां ने बताया था कि वह मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। वह काफी समय से पानीपत मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में कहीं किराये पर अपनी तीन बेटियों के साथ रहती है। महिला ने बताया था कि उसका पति 3 साल पहले उन्हें छोड़कर संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं चला गया था। इसके बाद वो कोठियों में झाड़ूू-पोछा लगाने का काम करने लगी। उसने बताया कि 14 जनवरी 2018 की शाम को वो सब्जी लेने के लिए मंडी गई थी। घर पर उसकी 12 साल की बड़ी बेटी, 7 साल की मंझली बेटी व 5 साल की सबसे छोटी बेटी थी। इसी दौरान दोषी पड़ोसी चंदन पुत्र किशोरी लाल कमरे में आया। वह 5 साल की मासूम को अपने कमरे में ले गया। दरवाजा बंद कर उसने मासूम के से छेडछाड़ करनी शुरू कर दी। शिकायतकर्ता मां ने बताया कि उसकी मंझली बेटी को शक हुआ तो दोषी के कमरे के बाहर वाली खिड़की से वह अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि दोषी मासूम से छेड़छाड़ व दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। इसके तुरंत बाद मंझली बेटी दौड़कर अपनी बड़ी बहन के पास गई व पूरी वारदात बताई। मां के आने पर दोनों बेटियों ने इसके बारे में मां को बताया। मां शर्म की वजह से चुप थी। लेकिन जब दोषी महिला की चुप रहने पर हैवी होने लगा, तो महिला ने इसके बारे में पुलिस को वारदात के 6 दिन बाद शिकायत दी थी।