अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। सिटी पानीपत के तहसील कैंप के अशोक नगर में पार्क की जगह पर अवैध रूप से मार्केट बनाए जाने का मामला गर्मा गया है। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पार्क की भूमि पर मालिकाना हक जताने वाले उपेंद्र शर्मा व पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके पिता बलदेव राज शर्मा ने अशोक नगर में कालोनी काटी थी। यहां पर 1080 वर्ग गज जमीन पार्क के लिए छोड़ी थी। शहर की विधायक रोहिता रेवड़ी ने इसका खुद शिलान्यास किया था। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्यूबवेल भी लगाया गया है। विधायक जिस जमीन को पार्क की जगह बता रही हैं उसका केस 1999 से नवंबर 2017 तक विभिन्न अदालतों में चला। अदालतों ने सुबूतों के आधार पर मिल्कियत सही मानते हुए फैसला उपेंद्र व पुष्पेंद्र हक में दिया है। इस जमीन का इंतकाल व जमाबंदी 2003 में उनके परिवार के नाम हुई तथा 2014 में इसका कॉमर्शियल नक्शा पास किया गया। वे इसका कई साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी ने पिछले दिनों उनसे इस मामले में एक करोड़ रुपये की डिमांड की थी। उन्होंने रुपये देने से इंकार कर दिया तो अब विधायक के पति सुरेंद्र रेवड़ी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं।
दूसरी ओर, विधायक के पति सुरेंद्र रेवड़ी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्क की भूमि पर इनेलो नेता व उसके परिवार का कब्जा है। कब्जा छुड़वाने को लेकर इस क्षेत्र के लोग उनसे मिले थे। इसके बाद विधायक ने तत्कालीन उपायुक्त को कब्जा हटवाने के लिए पत्र लिखा था। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिख कर पार्क की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की अपील की गई है। पार्क की भूमि के कब्जेदारों का उन पर एक करोड़ रुपये मांगने व प्रताड़ित करने का आरोप निराधार है।
विधायक के पति पर लगाया एक करोड़ रुपये मांगने का आरोप
विधायक पति बोला : अवैध कब्जा कर रखा और झूठे आरोप लगा रहे हैं अब
-अशोक नगर में पार्क की कथित भूमि पर कब्जे व मार्केट बनाने का मामला गरमाया
फोटो संख्या 11 व 12