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नगर निगम की ओर से अवैध घोषित 192 भवनों को एसडीएम कोर्ट ने किया वैध

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नगर निगम की ओर से अवैध घोषित 192 भवनों को एसडीएम कोर्ट ने किया वैध, हाईकोर्ट में एसडीएम ने दी जानकारी तो मार्च के पहले सप्ताह में मांगा पूरा ब्यौरा
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पानीपत। किले की जमीन पर बने 194 भवनों में 192 को एसडीएम कोर्ट ने वैध कर दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी। जिस पर हाईकोर्ट ने मार्च के पहले सप्ताह में एसडीएम को सभी पत्र व साक्ष्य पेश करने को कहा है। दीपक तायल की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि 245 भवन मालिकों नगर निगम की ओर से अवैध घोषित किया गया था। जिसमें 198 भवनों को अवैध घोषित था। एसडीएम की कोर्ट में इन अतिक्रमणकारियों के मामले की सुनवाई की। जिसमें 196 भवन मालिकों की ओर से साक्ष्य दिया गया कि वह उक्त जमीन पर हुए आवंटन के बाद बैठे हैं। जिस पर एसडीएम कोर्ट ने उन्हें मालिकाना हक दे दिया है। दो भवन मालिकों की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। जिससे उन पर फैसला नहीं हुआ है।
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बयान..
अदालत में जिन 245 भवनों को अवैध घोषित करने की बात की जा रही है। उसे नगर निगम ने अवैैध बताया था। जिसकी सुनवाई एसडीएम कोर्ट ने की। एसडीएम कोर्ट साक्ष्य को देखने के बाद उन्हें वैध घोषित किया है।
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दीपक अरोड़ा, प्रधान, किला संघर्ष समिति, पानीपत।
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