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-ऊर्जा के घटते स्त्रोतों को देखते हुए लिया फैसला

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सौर ऊर्जा पंप पर किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सीडी
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अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। सौर ऊर्जा वर्तमान की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इससे वातावरण शुद्ध रहता है और ऊर्जा के घटते प्राकृतिक स्रोतों को भी संरक्षण मिलता है। इसलिए प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप लगाने पर 90 प्रतिशत और घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा के उपकरण खरीदने पर 30 प्रतिशत का अनुदान देने की योजना लागू की है।
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यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त राजीव मेहता ने दी। उन्होंने बताया कि किसानों को दो एचपी सरफेश पंप से 12 मीटर तक की गहराई तक पानी खींचने के लिए सोलर पंप पर 1.85 लाख रुपये की लागत आती है। यह लाभार्थी को 18,500 रुपये में दिया जाता है। इसी प्रकार दो एचपी सबमर्सिबल पंप से 30 मीटर तक की गहराई से पानी खींचा जा सकता है। पांच एचपी की क्षमता के पंप से 70 मीटर तक की गहराई से पानी खींचा जा सकता है। इन पर क्रमश: 2.35 लाख और 4.38 लाख रुपये की लागत आती है। ये पंप क्रमश: 23500 रुपये और 43800 रुपये में लाभार्थियों को दिए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने मकान पर सोलर पैनल लगवाता है तो उसे विभाग की ओर से पांच किलोवाट तक के उपकरण लगाने पर 30 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। उसे बिजली के बिल में भी छूट दी जाती है। इस योजना के तहत 500 वाट के पैनल, तार, कंट्रोलर और एंगल 18,500 रुपये में दिए जाते हैं।
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