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Panipat News: सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद

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पानीपत। अदालत ने सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी को जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने 13 गवाहों की गवाही पर सवा दो साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है।
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सेक्टर 13-17 पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी महिला ने 19 अक्तूबर 2022 को महिला थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वह तीन बच्चों की मां है। उसकी एक बेटी कक्षा सातवीं में पढ़ती है। उसकी बेटी को विजय नगर निवासी अभिनव अपने साथ एक होटल के कमरे पर लेकर आया था। अभिनव ने उसकी बेटी को धमकी दी थी कि अगर वह उसके साथ नहीं चलेगी तो वह उसकी मां व भाई को जान से मार देगा। अभिनव ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसे उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया था। अभिनव ने उसकी बेटी को किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसकी बेटी ने किसी तरह हिम्मत कर उसे सारी बात बताई। इसके उसने इसकी शिकायत महिला थाना पुलिस में दी। पुलिस ने उसकी बेटी का मेडिकल कराया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी अभिनव को 23 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। उससे इस वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। उसकी निशानदेही पर होटल के कमरे का निरीक्षण भी किया। अब उसका 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
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