पंचकूला। चेक बाउंस में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ दो माह के अंदर लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान राजेंद्र कुमार निवासी नारायणगढ़ के रूप में हुई है। यशपाल ने राजिंदर कुमार के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। यशपाल ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि राजेंद्र कुमार जीएस ट्रेडिंग के नाम से नारायणगढ़ में फर्म चलाता है। दोषी के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन थे। दोषी ने निजी काम के लिए उससे 5.25 लाख रुपये मांगे थे। दोषी ने रुपये वापस करने के लिए उसे चेक दिया था। शिकायतकर्ता ने 23 अक्तूबर 2019 को जब चेक को बैंक में लगाया तो वह अकाउंट ब्लॉक होने के चलते बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।