पंचकूला। अवैध असलहा रखने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी अफजल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। रायपुररानी पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक रायपुररानी थाना पुलिस 16 अक्तूबर 2024 को गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि अफजल नाम के युवक के पास अवैध असलहा है। युवक शाम साढ़े पांच बजे गांव गोलपुरा की पानी की टंकी के पास सड़क पर किसी के इंतजार में अपनी स्कूटी लेकर खड़ा है। स्कूटी पर नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस टीम शाम छह बजे के करीब गोलपुरा के पास पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाशी ली तो उसकी पेंट की कमर के पीछे से एक पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।