पंचकूला। सड़क हादसे में घायल युवक को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 81 हजार 730 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक और जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को चुकानी होगी।
बरवाला के रहने वाले 29 वर्षीय कुलदीप ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि 26 फरवरी 2023 को वह अपने भाई मनदीप के साथ बाइक से अपने घर बरवाला जा रहा था। बाइक को उसका भाई मनदीप चला रहा था और वह उसके पीछे बैठा था। जैसे ही वह साहा में भारत पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि कार चालक कार को लापरवाही से चला रहा था जिस कारण सड़क हादसा होने से उसके पैर में फ्रैक्चर आया। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह सेल्समैन की नौकरी करता था और तीस हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। याचिकाकर्ता ने बीस लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी।