फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Panchkula News: सड़क हादसे में घायल युवक युवक को मिलेगा 20 हजार रुपये मुआवजा

विज्ञापन
विज्ञापन
पंचकूला। सड़क हादसे में घायल युवक को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीस हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। जिस डंपर से हादसा हुआ उसका बीमा करने वाली कंपनी को मुआवजे की राशि अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता चंडीमंदिर निवासी विरेंदर कुमार ने बीस लाख रुपये मुआवजा की मांग करते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता ने बताया था कि 26 सितंबर 2020 को दोपहर साढ़े बारह बजे के करीब वह हरिद्वार से पंचकूला आ रहा है। जैसे ही वह सहारनपुर के पास पहुंचा तो रास्ते में एक डंपर गलत दिशा से आ रहा था। उसकी कार डंपर से टकरा गई। इस हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे चंडीगढ़ सेक्टर-32 जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें