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Panchkula News: कार्य आदेश दिया नहीं, दो साल से लटका लघु सचिवालय और न्यायिक परिसर का काम

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माई सिटी रिपोर्टर पंचकूला। प्रशासनिक और शासकीय अनदेखी के चलते लघु सचिवालय और न्यायिक परिसर का काम अधर में लटका हुआ है। न्यायिक परिसर के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पिंजौर अर्बन कांप्लेक्स सेक्टर-28 में 3.72 एकड़ जमीन आवंटित की थी। इसके निर्माण के लिए 13,31,73000 की राशि की मंजूरी हुई थी। भूमि का स्थानांतरण भी एचएसवीपी से निशानदेही करवाकर अतिरिक्त मुख्य सचिव होम्स जेल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एवं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विभाग हरियाणा से पास हो गया। इसके बाद 16 दिसंबर 2021 को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इसका कब्जा ले लिया। इसके साथ ही एक निर्माण कंपनी को टेंडर भी अलाट कर दिया गया था। इसके निर्माण कार्य को 13 सितंबर 2020 से 15 माह में पूरा करने का लक्ष्य था। विभाग द्वारा वर्क आर्डर जारी ना होने के चलते काम शुरू नहीं हो सका। इस कारण एचएसवीपी का पिंजौर अर्बन कांप्लेक्स सेक्टर 28 में लघु सचिवालय का निर्माण शुरू नहीं हो सका।
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लोक निर्माण विभाग के पास जानकारी ही नहीं
लोक निर्माण विभाग ने आरटीआई में बताया है कि कुल 3.69 एकड़ भूमि का आवंटन एचएसवीएपी द्वारा किया गया है। ड्राइंग भी बनाई गई है। हालांकि लोक निर्माण विभाग के पास प्रशासनिक स्वीकृति, कब निर्माण कार्य शुरू किया जाना है, किस निर्माण कंपनी को कितनी राशि के साथ टेंडर दिया गया है। इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके लिए भी एडवोकेट विजय बंसल ने कानूनी नोटिस भेजा है, साथ ही यह भी कहा है कि निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा न हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी।


भेजा लीगल नोटिस
आमजन की सहूलियत के लिए प्रस्तावित लघु सचिवालय और न्यायिक परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के लिए शिवालिक विकास मंच के प्रदेशाध्यक्ष एवं एडवोकेट विजय बंसल ने मुख्य सचिव हरियाणा सरकार हरियाणा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्यकारी अभियंता, एसडीओ एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव होम्स जेल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एवं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विभाग हरियाणा, जिला उपायुक्त पंचकूला को दीपांशु बंसल एडवोकेट के मार्फत लीगल नोटिस भेजा है।
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वर्तमान में समस्या ही समस्या
ज्यूडिशियल कांप्लेक्स कालका अभी मार्केट कमेटी पंचकूला के सब यार्ड कालका के कार्यालय में चल रहा है। यहां अधिवक्ताओं और आमजन के लिए कोई स्थाई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि जगह के अभाव के चलते ज्यूडिशियल कांप्लेक्स का काम भी प्रभावित होता है। स्थानीय वकील भी निरंतर स्थाई ज्यूडिशियल कांप्लेक्स के निर्माण के लिए मांग करते आ रहे हैं। 2013 से ही अस्थाई रूप से ही कालका मंडी में अदालत चल रहा है। प्रमुख रूप से कालका में अस्थाई रूप से कार्यरत न्यायिक परिसर में न तो वकीलों के लिए चेंबर हैं, न ही लोगों के लिए हाल है। बार रूम और लाइब्रेरी का भी अभाव है। यहां तक की उचित पार्किंग की जगह भी नहीं है।
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