मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत के मामले में उसके परिजनों को 6.20 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। यह राशि बीमा कंपनी को वार्षिक 6 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी। मामले के अनुसार सुरजीत कौर (71) की 20 जुलाई 2024 को बद्दी रोड पर तेज रफ्तार लोडर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मृतका के पति और बेटों ने ट्रिब्यूनल में 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था। उन्होंने दावा किया कि सुरजीत कौर डेयरी चलाती थीं और प्रतिमाह 20 हजार रुपये कमाती थीं। आरोपी पक्ष के वकील ने इसका खंडन करते हुए कहा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मृतका डेयरी चलाती थीं या इतनी आय करती थीं।
ट्रिब्यूनल का फैसला
जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया। अदालत ने माना कि 71 वर्षीय महिला जीविका चला सकती थीं और उन्हें अकुशल मजदूर की श्रेणी में 11 हजार रुपये प्रतिमाह की आय मानकर मुआवजा तय किया। अदालत ने तय किया कि परिजनों को 6,20,070 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा जिसमें 6 प्रतिशत ब्याज भी शामिल है। यह राशि वाहन चालक, मालिक और बीमा कंपनी की ओर से संयुक्त रूप से अदा की जाएगी।