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बिना मास्क मिले तो होगा 500 रुपये जुर्माना

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पंचकूला। डीसी मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि अनलॉक-2.0 के दौरान जिले के सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों एवं घर से निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया है। यदि कोई भी नागरिक बिना मास्क के घूमते पाया जाता है उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी प्रतिंबध लगाया गया है।
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डीसी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मास्क एवं दस्ताने का उपयोग करने के बाद उसका सही बायोमेडिकल तरीके से निष्पादन करना भी अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति मास्क का उपयोग करके इधर-उधर फेंक देता है तो उसके कीटाणु हवा में फैलते रहेंगे और कोई भी उसे छू लेगा तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा अधिक बना रहता है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का उपयोग करें और उसके बाद उपयोग किए मास्क का सही ढंग से निष्पादन करना भी सुनिश्चित करें ताकि जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। नगर निगम द्वारा उपयोग किए मास्क का डिस्पोजल बायोमेडिकल तरीके से किया जाता है इसलिए जनता घरों में उपयोग किए मास्क व दस्ताने को अलग-अलग डस्टबिन में एकत्र करें और निगम की गाड़ी में डाल दें ताकि उनका व्यवस्थित तरीके से निष्पादन किया जा सके।
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