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ऑडी टवेरा एक्सीडेंट मामले में आरोपी हरसिमरन को गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी

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चंडीगढ़। चर्चित ऑडी-टवेरा सड़क हादसे में गाड़ी चालक और गाजियाबाद निवासी दो युवकों की मौत के मामले में जिला अदालत ने वीरवार को आरोपी हरसिमरन की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। सात साल पहले सेक्टर-17 में टवेरा और ऑडी कार एक्सीडेंट का मामला जिला अदालत में चल रहा है। पुलिस ने ऑडी कार चालक रजत कपूर व गुरप्रीत सिंह, विक्रम सिंह, प्रभजोत और हरसिमरन के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 304 ए के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में केस में धारा 201 और 212 जोड़ी गई थी। अदालत ने इस मामले में फिर से जांच करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता पक्ष ने 304 लगाने की अपील की थी। ऑडी कार चालक आरोपी रजत कपूर को पिछली सुनवाई पर अदालत से जमानत मिल गई थी। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।
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सेक्टर-17 थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार 23 जुलाई, 2013 को वैशाली, गाजियाबाद निवासी संजीव रस्तोगी, साहिल, रौनक और कुलदीप हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर से टवेरा टैक्सी कर चंडीगढ़ आए थे। चंडीगढ़ सेक्टर-17 से उन्हें नई दिल्ली के लिए बस लेनी थी। सभी टवेरा कार चालक हस्त बहादुर के साथ चंडीगढ़ पहुंचे। जैसे ही सभी युवक करीब पौने एक बजे आईएसबीटी के पास सेक्टर-18 की रोड पर पहुंचे, तो सेक्टर-17 की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ऑडी गाड़ी डिवाइडर पर लगे पोल को तोड़ती हुए आई और उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ऑडी कार की टक्कर से दोनों कार में सवार युवकों को गंभीर चोट आई। वहीं, टवेरा के ड्राइवर हस्त बहादुर और उसमें सवार गाजियाबाद निवासी साहिल और कुलदीप की मौत हो गई थी।
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