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सुनपेड़ अग्निकांड: बचाव पक्ष की बहस के लिए याचिका, सीबीआई ने दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट

Tue, 03 Sep 2019 02:23 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर
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फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सुनपेड़ मामले में सोमवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई द्वारा 11 आरोपियों की ओर से दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट पर बचाव पक्ष ने बहस के लिए याचिका लगाई। सीबीआई कोट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है।
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बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार और अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि सीबीआई को इस केस में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई की ओर से फॉरेंसिंक रिपोर्ट में भी जितने नामजद है उनकी कोई इनवाल्वमेंट सामने नहीं आई है। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि सभी आरोपियों पर यह मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया था।

उन्होंने बताया कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई थी। इसलिए अब बचाव पक्ष की ओर से बहस की याचिका लगाई गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। 26 नवंबर को सीबीआई कोर्ट द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है।
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क्या था मामला
फरीदाबाद के गांव सुनपेड़ में 20 अक्टूबर 2015 को जितेंद्र का परिवार जिस कमरे में सोया हुआ था उसमें रात को किसी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंककर आग लगा दी थी। घटना में जितेंद्र के दो मासूम बच्चे दिव्या और वैभव की मौत हो गई। जबकि उसकी पत्नी रेखा झुलस गई थी।

घटना में राजपूत समुदाय के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में कोर्ट से राजपूत समुदाय के सभी 11 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। बचाव पक्ष की मांग पर 27 अक्टूबर 2015 को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जिस पर पीड़ित पक्ष ने भी अपनी सहमति जाहिर की थी।
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