चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ऐसे मुलाजिम जो किन्हीं अन्य रोगों से पीड़ित हैं और चिकित्सा अधिकारी द्वारा यदि उन्हें टीका नहीं लगवाने की हिदायत दी जाती है तो ऐसे कर्मियों को इससे छूट मिलेगी।
सरकार के परसोनल विभाग की ओर से राज्य के सभी विभाग प्रमुखों, जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों को जारी पत्र में कहा गया है कि देशभर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसकी दूसरी लहर ज्यादा घातक है। इस महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण ही एक विकल्प है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकार के कामकाज को सही ढंग से चलाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में अगर सरकारी अधिकारी व कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं तो लोगों को जरूरी सेवाएं पहुंचाने में रुकावट पैदा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण बहुत जरूरी है ताकि लोगों को बिना किसी रुकावट के जरूरी सेवाएं मुहैया कराई जाती रहें।
इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को यह हिदायत भी दी गई है कि टीकाकरण के समय वहां डॉक्टर की सलाह को माना जाए। अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मेडिकल कंडीशन के आधार पर डाक्टर टीकाकरण से मना करते हैं तो उसे इससे छूट दी जाएगी।