एनसीपीसीआर के मानकों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी, बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं : प्रशासन
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। जिले में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों पर जल्द कार्रवाई की गाज गिर सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले स्कूलों को बंद किया जाएगा। इसके लिए जिलेभर में निरीक्षण अभियान शुरू करने की तैयारी है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सविता नेहरा ने बताया कि जिले में संचालित सभी प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल संचालक सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें एनसीपीसीआर की ओर से निर्धारित सभी मानकों का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी। जांच के दौरान बिना पंजीकरण संचालित होने वाले या बुनियादी सुविधाओं एवं सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले स्कूलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संस्थानों को बंद करने के साथ-साथ संचालकों पर नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
डॉ. नेहरा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिले में कुछ प्ले-वे स्कूल ऐसे भी संचालित हो रहे हैं, जहां सुरक्षा संबंधी बुनियादी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में सभी संचालकों को समय रहते पंजीकरण कराने और निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने स्कूल संचालकों से अपील की कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।