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पॉक्सो एक्ट में दोषी को 12 साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना

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पंचकूला। पॉक्सो एक्ट में दोषी संदीप कुमार जिला कुरुक्षेत्र निवासी को अदालत ने 12 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। पुलिस के अनुसार, 12 जून 2018 को पुलिस चौकी सेक्टर-16 में शिकायत प्राप्त हुई थी कि 16 साल की किशोरी घर से कहीं चली गई है। पुलिस चौकी इंचार्ज ने तुरंत कार्रवाई कर मामला दर्ज किया।
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पुलिस ने किशोरी को 17 जून को कुरुक्षेत्र से बरामद किया था। पीड़िता का मेडिकल करवाने के उपरांत पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी संदीप कुमार को 26 जून 2018 को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत ने न्यायिक हिरासत भेजा था। मामले की जांच कर एसआई बलदेव सिंह ने चालान तैयार कर 21 सितंबर 2018 को अदालत में दिया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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