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Panchkula News: गैर इरादतन हत्या के मामले में ट्रक चालक को एक साल की सजा

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पंचकूला। लापरवाही से वाहन चलाकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने ट्रक चालक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोषी को धारा 304ए के तहत एक साल की सजा और धारा-279 के तहत तीन माह की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान प्यार चंद निवासी कांगड़ा हिमाचल के रूप में हुई है। सेक्टर-7 पुलिस ने दोषी के खिलाफ 27 जून 2022 को मामला दर्ज किया था।
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सरत राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह चंडीगढ़ पुलिस में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर है। उसका बड़ा बेटा संदीप और वह एक्टिवा पर सवार होकर अपने काम के लिए पंचकूला गए थे। एक्टिवा को वह खुद चला रहा था। जैसे ही वह पुराने पंचकूला की लाइटों से हाईवे पर जीरकपुर की तरफ जा रहे थे, तो माजरी चौक के पास बने पुल के किनारे उन्होंने एक्टिवा को रोक लिया। संदीप सड़क को क्रॉस कर रहा था। इस दौरान जीरकपुर की तरफ से एक ट्रक चालक लापरवाही से आया और उसने संदीप को टक्कर मार दी। संदीप सड़क पर गिर गया। ड्राइवर ट्रक को मौके से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। संदीप को इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। पीजीआई में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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