चंडीगढ़। हरियाणा सरकार लॉकडाउन के दौरान जनता की आवाजाही को सीमित और मूवमेंट पास के माध्यम से नियंत्रित करेगी। लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को मूवमेंट पास देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने saralharyana.gov.in पोर्टल विकसित किया है।
वेब-पोर्टल पर नागरिक मूवमेंट पास के आवेदनों को जांचने, उन्हें अनुमति या अस्वीकार करने की शक्तियां डीसी को दी गई हैं। डीसी कुछ घंटों के भीतर आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। आवेदनों के अधिक संख्या या अधिक वर्कलोड होने पर वे अपने कनिष्ठ अधिकारियों को मूवमेंट पास की मंजूरी देने के कार्यों को सौंप सकते हैं। इसके लिए वेब-पोर्टल पर सब-यूजर्स बनाना होगा। किसी भी व्यक्ति को ‘सरल हरियाणा’ वेब-पोर्टल से जारी वैध ‘ई-पास’ के बिना लॉकडाउन के दौरान आवागमन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।