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Panchkula News: रोजगार विभाग की 10 सेवाओं की समय सीमा तय

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत रोजगार विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 10 सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा तय कर दी है। इसके तहत सक्षम योजना के लिए पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय होगा और बेरोजगारी भत्ता के लिए तीन मास की समय सीमा तय की है।
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मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि रोजगार इच्छुक के लिए पंजीकरण के लिए एक मास की समय सीमा, एक परिवार एक रोजगार योजना के अधीन पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय सीमा, योग्यता और अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों का शामिल के लिए 15 दिन की समय सीमा, पंजीकरण नवीनीकरण करवाने और नवीनीकरण करवाने के लिए दो मास की ग्रेस अवधि के लिए 15 दिन की समय तय की है। साथ ही राज्य के भीतर एक रोजगार कार्यालय से दूसरे रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का स्थानांतरण के लिए 15 दिन की समय सीमा, दो मास के विलंब पश्चात नवीनीकरण में छूट के लिए 45 दिन की समय सीमा, साक्षात्कार के लिए सभी पात्र आवेदकों को मुफ्त यात्रा वाउचर उपलब्ध करवाने के लिए 01 दिन की समय सीमा, और रोजगार कार्यालय में नियोजकों का पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।
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