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सरकार ने निर्धारित किए प्राइवेट एंबुलेंस के रेट

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चंडीगढ़। कोरोना महामारी के बीच प्राइवेट एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों से लिए अधिक चार्ज वसूलने के मामले पर प्रदेश सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने निजी एंबुलेंस संचालकों के लिए रेट निर्धारित किए हैं। अधिक पैसे लेने के मामले में या तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा रहा या फिर गाड़ी की आरसी को रद्द किया जा सकेगा।
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एनएचएम के मिशन डायरेक्टर ने परिवहन आयुक्त को इस बारे में पत्र लिखा है और निर्धारित नियमों का पालन कराने को कहा गया है। इसके तहत दुर्घटना या फिर किसी इमरजेंसी में एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस 15 रुपए प्रति किलोमीटर और बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस 7 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज लिया जा सकेगा। इसके अलावा, परिवहन आयुक्त से भी अपील की है कि इसको लेकर प्रदेश के सभी आरटीए सचिव को भी निर्देश दिए जाएं। अगर कोई प्राइवेट एंबुलेंस चालक अधिक राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके तहत उसका चालक लाइसेंस या फिर गाड़ी का लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान किया है।
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