पंचकूला। सड़क हादसे में मृतक 57 साल के मजदूर युवक के परिजनों को 10 लाख 45 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृतक धर्मपाल के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। राशि जिस बाइक से हादसा हुआ उसके चालक और बाइक की बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। गांव रामगढ़ की रहने वाली सरोज ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
22 अप्रैल 2024 को हुआ था हादसा
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 22 अप्रैल 2024 को शाम साढ़े सात बजे के सैर करने के लिए सेक्टर-28 जा रहा था। जैसे ही वह रावल अस्पताल रामगढ़ के पास पहुंचा तो एक बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को शिकायत में बताया कि चालक बाइक को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण सड़क हादसा हुआ। इस मामले में चंडीमंदिर थाना पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
याचिकाकर्ता सरोज ने बताया कि धर्मपाल मजदूरी कर 15 हजार रुपये महीना कमाता था और तभी घर का खर्चा चलता था। इस याचिका से याचिकाकर्ता ने 40 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।