संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृत 22 वर्षीय दुर्गा प्रसाद के परिजनों को 23.14 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि मृतक के माता-पिता, बहनों और भाई को मिलेगी। मुआवजे की राशि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। याचिकाकर्ता जगेसरी ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में वाहन चालक फिरोज, वाहन मालिक हासिम खान और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया था।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि दुर्गा प्रसाद, चांदीचरण और जितेंद्र पंचकूला सेक्टर-11 स्पोट किंग शोरूम में सेल्समैन थे। 31 दिसंबर 2021 को तीनों बाइक से घर जा रहे थे। बाइक चांदी चरण चला रहा था। जितेंद्र और दुर्गा प्रसाद पीछे बैठे थे। कंपनी का मैनेजर दूसरी बाइक पर साथ चल रहा था। रात साढ़े दस बजे के करीब जैसे ही वे 6-7 की लाइट प्वाइंट के पास पहुंचे तो क्रेन रिकवरी वैन चला रहे फिरोज खान ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों नीचे गिर गए। इलाज के लिए तीनों को सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। वहां चांदी चरण और दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई। जितेंद्र को डॉक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई थी। दुर्गा प्रसाद 18 हजार रुपये प्रति माह कमाता था। उसकी कमाई से ही घर का खर्चा चलता था। याचिकाकर्ता ने 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।