पंचकूला। सड़क हादसे में मृत साढ़े पांच साल के बच्चे के परिजनों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 8.82 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि पिकअप चालक, पिकअप मालिक और बीमा कंपनी को अदा करनी होगी।
गांव सुल्तानपुर के रहने वाले चेतन शर्मा ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 16 जून 2023 को सुबह साढ़े ग्यारह बजे युवराज उर्फ युवी अपनी दादी के साथ सब्जी खरीदने के लिए अंबरोज होटल के पास पिपली कुरुक्षेत्र गया था। युवराज अपनी दादी का हाथ पकड़ कर सड़क के किनारे खड़ा था। इस दौरान एक पिकअप बिना हॉर्न मारते हुए पिपली की तरफ से आई और युवराज को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सिविल अस्पताल पिपली लेकर जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने उसे एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया। युवराज की अस्पताल लेकर जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई थी। सदर थानेसर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त युवराज की उम्र साढ़े पांच साल की थी। युवराज न्यू स्टैंडर्ड हाई स्कूल बरवाला में कक्षा एलकेजी में पढ़ता था। याचिकाकर्ता ने बताया कि चालक पिकअप को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इस कारण हादसे में युवराज की मौत हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बेटे से कई उम्मीदें थीं। युवराज की असामयिक मौत होने से वह टूट गए।