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Panchkula News: ट्रक की चपेट में आने वाले दो युवकों के परिजनों को मिलेगा 35.30 लाख का मुआवजा

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पंचकूला। ट्रक की चपेट में आए दो किशोरों के परिजनों को 35.30 लाख का मुआवजा मिलेगा। पहले हादसा एनएच-7 पर मौली गांव के पास 29 मई 2024 को हुआ। हादसे में जान गंवाने वाले युवक मनु चौहान (20) की मां को मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने 17.35 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार मनु चौहान 29 मई को सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मनु को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ। अदालत ने मनु की मां बबीता को 17.35 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है। यह राशि ट्रक की बीमा कंपनी अदा करेगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि बेटा घर का सहारा था, उसकी मौत से पूरा परिवार टूट गया है। अदालत का यह फैसला उन्हें कुछ राहत देने वाला है।
वहीं, दूसरा मामला 26 जुलाई 2024 का है। गांव बलवंती के पास सड़क किनारे जितेंद्र (16) की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। एमएसीटी ने परिजनों की दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने मृतक किशोर के परिजनों को 17.95 लाख मुआवजा देने का फैसला सुनाया। 26 जुलाई को हादसे के बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत ने साफ किया कि हादसे के समय ट्रक का परमिट मान्य नहीं था। इसलिए बीमा कंपनी नहीं बल्कि चालक और मालिक को मुआवजा राशि अदा करनी होगी।
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