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खामियों से भरे चंडीगढ़ बार एसोसिएशन चुनाव को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किया खारिज

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चंडीगढ़। दिसंबर 2020 में हुए चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव में खामियों के मद्देनजर इसे चुनौती देने वाली याचिका को मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस चुनाव व पदाधिकारियों के चयन को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने दैनिक क्रिया कलाप का निर्वहन करने के लिए अस्थायी समिति गठित करने के लिए आदेश को पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल चेयरमैन को भेज दिया है।
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चुनाव याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट नीरज हंस ने कहा था कि चुनाव के दौरान कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। इस दौरान डाले गए वोटों की संख्या कुल मत डालने वाले मतदाताओं से भिन्न थी। हंस ने कहा कि वीडियोग्राफी में देखा जा सकता है कि कई वकीलों ने बार-बार मत डाले। मतदाताओं के मेंबरशिप कार्ड की भी जांच नहीं की जा रही थी। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में वीडियोग्राफी का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपने के लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त किया। सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाया कि तय नियमों के अनुसार चुनाव संपन्न नहीं हुआ और चुनाव में पारदर्शिता का अभाव था।
इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा कि वकीलों को क्रिमीलेयर और सभ्य वर्ग के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस चुनाव में ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव भवन को मछली मंडी बना दिया गया था। वोट डालने आने और जाने का मार्ग एक ही था। बैलेट पेपर बांटने को भी सही प्रबंध नहीं किया गया था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस चुनाव को खारिज करके दूसरी सभी बार एसोसिएशन को संदेश देना बेहद जरूरी है। इन टिप्पणियों के साथ ही ट्रिब्यूनल ने पदाधिकारियों का चुनाव खारिज कर दिया।
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ट्रिब्यूनल ने अब एक माह के अंदर चुनाव करवाने का आदेश दिया है। साथ ही दैनिक क्रिया कलाप प्रभावित न हो इसके लिए अस्थायी कमेटी गठित करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन को आदेश की प्रति भेज दी है।
ये होंगे कमेटी के सदस्य
बार काउंसिल के चेयरमैन मिंदरजीत ने आदेश जारी करते हुए अब अशोक कुमार शर्मा को अस्थायी समिति का चेयरमैन तथा कर्मजीत, मुनीष दीवान, विकास सागर और विकास कुमार को सदस्य नियुक्त किया है। यह समिति बहुमत के साथ निर्णय लेते हुए दैनिक कार्यों को संपन्न करेगी। साथ ही चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भी इस समिति की होगी।
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