चंडीगढ़। एलिमेंट्री स्कूल हेड मास्टरों और टीजीटी शिक्षकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाकर हाई स्कूल हेडमास्टर के 298 पद पर किए गए प्रमोशन पर तलवार लटक गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट कर दिया कि यह प्रमोशन इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर होंगे।
याचिका दाखिल करते हुए मेवात के राजेंद्र कुमार व अन्य ने एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने नियम को ताक पर रखकर हाईस्कूल हेड मास्टर पदों के लिए पदोन्नति की है। याची ने बताया कि एलिमेंट्री स्कूल हेड मास्टर (ईएसएचएम) और टीजीटी दोनों अलग कैडर हैं और दोनों के पे स्केल भी अलग होते हैं। हरियाणा स्कूल एजुकेशन सर्विस नियमों के अनुसार भी टीजीटी और एलिमेंट्री स्कूल हेड मास्टरों की वरिष्ठता सूची अलग तैयार होनी चाहिए। इन सबके बावजूद हरियाणा सरकार ने दोनों की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार कर दी है। इस सूची के चलते याची सहित कई एलिमेंट्री हेड मास्टर प्रमोशन से वंचित रह गए। ऐसे में याची ने वरिष्ठता सूची खारिज करने तथा नए सिरे से अलग-अलग तैयार करने के निर्देश जारी करने की अपील की। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। साथ ही यह स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा की गई प्रमोशन इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर होंगी।