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Panchkula News: 32.25 लाख की ठगी के मामले में आरोपी छात्र नियमित जमानत

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पंचकूला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिमांशु सिंह की अदालत ने 32.25 लाख की साइबर ठगी के मामले में बीए द्वितीय वर्ष के छात्र को नियमित जमानत दे दी है। आरोपी शुभम कुमार डीएवी कॉलेज अबोहर में बीए द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी है। अदालत ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के तहत दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है।
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मामला 23 मई 2024 का है। अमरावती एन्क्लेव पंचकूला नरेश रोहिला ने थाना साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि वह पुणे की फैंटम बाइक्स में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने फेसबुक पर टॉप्स स्टॉक इनवेस्टमेंट स्ट्रेटजी नामक एक विज्ञापन देखा था। इसे जॉइन करने के बाद उनसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये निवेश के नाम पर झांसा 32.25 लाख रुपये ठग लिए गए।



इस ठगी में कई खातों का उपयोग हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जगदीश चंद्र उर्फ जेसन रॉय और अन्य के कहने पर आरोपी शुभम कुमार सेक्टर-70 नोएडा गया था और कथित तौर पर बैंक खाते चेक करवाने में मदद करता था। खुलासा हुआ कि वह प्रत्येक खाते के लिए 10 हजार लेता था। हालांकि आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि छात्र डीएवी कॉलेज अबोहर में बीए द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी है, उसे फंसाया गया है। वह न तो शिकायतकर्ता से मिला और न ही किसी ठगी में शामिल था। अदालत ने माना कि आरोपी 19 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में है और 23 सितंबर 2025 को जांच पूरी कर चालान दाखिल किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि आरोपी को जेल में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने 70 हजार के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती के साथ नियमित जमानत मंजूर की है।
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