पंचकूला। हिसार ऑनर किलिंग केस में सीबीआई ने शनिवार को आरोपी लड़की के पिता शमशेर और उसके साथी राजकुमार उर्फ कालिया को सीबीआई कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने इस मामले में राजेश की पत्नी पूनम के पिता शिव नगर निवासी शमशेर और खरड़ निवासी हत्यारोपी राजकुमार उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया था। युवती के पिता शमशेर ने सीबीआई के सामने स्वीकार किया कि उसने ही राजेश की सुपारी देकर कालिया से हत्या करवाई थी।
प्रेम विवाह से युवती के परिजन थे नाखुश
सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि राजेश अनुसूचित जाति से संबंध रखता था। राजेश ने 23 अक्तूबर 2015 को सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट में पूनम से प्रेम विवाह किया था। इस कारण युवती के परिजन नाखुश थे। इसके बाद 2 फरवरी 2017 को राजेश लापता हो गया। 4 फरवरी 2017 को राजेश का शव मिर्जापुर-धांसू रेलवे फाटक के पास मिला।
हाईकोर्ट में मामला उठाने के बाद हुई थी जांच
जय भीम आर्मी के चेयरमैन संजय चौहान ने बताया कि 6 अगस्त 2018 को एडवोकेट रामनिवास कुश के माध्यम से हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए केस डाला था। इसके बाद 3 अक्तूबर 2018 को हिसार के तत्कालीन एसपी और एसएचओ को हाईकोर्ट में तलब भी किया गया था। हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2018 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।