रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) ने यूटी में सबसे पहले सेवा का अधिकार अधिनियम (राइट टू सर्विस एक्ट) को लागू कर दिया है। अब आरएलए की सभी सेवाएं इस अधिनियम के दायरे में हैं। आरएलए ने अपनी वेबसाइट पर 19 सेवाओं की सूची जारी कर दी है, जिनमें समय सीमा के साथ काम न होने पर किसके पास शिकायत करनी है, इसकी भी जानकारी दी गई है।
यूटी प्रशासन ने हाल ही में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत 188 सेवाओं को नोटिफाई किया गया है। प्रशासन के सभी विभागों को अपनी सेवाओं की सूची, समय सीमा के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है लेकिन इसमें बाकी सभी विभाग काफी पीछे हैं। हालांकि आरएलए ने सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, आरएलए जल्द दी शिकायत की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने जा रहा है। इससे समय सीमा के अंदर काम नहीं होने पर घर बैठे ही शिकायत की जा सकेगी। आरएलओ विराट ने बताया कि उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनियम को लेकर पूरी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। लोगों को कौन सी सेवा कितने दिन प्रदान करनी है और अगर समय सीमा के अंदर काम न हो तो शिकायत किससे करनी है, इस संबंध में पूरी जानकारी वह ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
अब डीसी ऑफिस की सेवाओं को भी किया जाएगा ऑनलाइन
जानकारी के अनुसार, आरएलए के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की सभी सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वहीं, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड भी पहले ही इसे लेकर विभाग वर्कशॉप आयोजित कर चुका है। प्रशासन ने इसे लेकर सभी सेवाओं को बीते 13 सितंबर को नोटीफाई किया गया था।
इसके अंदर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि अगर वह तय समय के अंदर लोगों को सेवा प्रदान नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। एक्ट के तहत सेवा की समय सीमा ही नहीं, उससे जुड़े डेजिग्नेटेड अधिकारी, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी और सेकेंड अपीलेंट अथॉरिटी भी तय कर दी गई है।