चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने अपने सभी विभागों में ठेके (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम कर रहे मुलाजिमों को सीधी भर्ती में हिस्सा लेने के लिए आयु सीमा में छूट दे दी है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार आयु सीमा में छूट का यह फैसला 31 दिसंबर, 2021 तक घोषित होने वाली सीधी भर्ती पर लागू होगा। उल्लेखनीय है कि नियम 5 के तहत वर्तमान में आयु सीमा 18 से 37 वर्ष तक है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की जरूरतों के अनुसार कई पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा अलग-अलग तय करते हुए 45 वर्ष तक रखी गई है। सरकार ने अब घर-घर रोजगार मिशन के तहत एक लाख पदों पर सीधी भर्ती का अभियान शुरू किया है। मुख्य सचिव के अनुसार, राज्य में लंबे समय से ठेका आधारित नियुक्तियों की व्यवस्था चल रही है। इस कारण अनेक ऐसे मुलाजिम सीधी भर्ती में तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं और उनके लिए सीधी भर्ती में हिस्सा ले पाना संभव नहीं रह गया था।
ऐसे मिलेगी आयु सीमा में छूट
- ठेका मुलाजिम ने जितने साल व महीने ठेके के आधार पर पंजाब सरकार के किसी विभाग में काम किया होगा, सीधी भर्ती में आवेदन करते समय उसे उतने ही साल और महीने की छूट दी जाएगी।
- आयु सीमा में छूट केवल उन्हीं को मिलेगी जो पंजाब सरकार के अधीन ठेका आधारित नौकरी हासिल करते समय पंजाब सिविल सेवाएं (साधारण व साझा सेवा शर्तें) नियम 1994 के अनुसार ऊपरी आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता व अन्य शर्तें पूरी कर चुके हों।
- मुलाजिम सीधी भर्ती में केवल उसी पद के लिए आयु सीमा में छूट का पात्र होगा, जिस पद पर संबंधित मुलाजिम ने ठेका आधार पर काम किया हो। इसके लिए मुलाजिम को अपने विभाग प्रमुख से निर्धारित प्रफार्मा पर सर्टिफिकेट हासिल करना होगा।
- सीधी भर्ती में उन्हीं मुलाजिमों को आयु सीमा में छूट मिलेगी, जो कम से कम तीन महीने ठेका आधार पर काम कर चुके हैं। इस तरह नौकरी करते हुए सेवा में ब्रेक को नहीं गिना जाएगा।
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ठेका मुलाजिमोें को पक्का करना संभव नहीं :
मुख्य सचिव ने कहा कि ठेका आधार पर काम कर रहे मुलाजिमों को आयु संबंधी नियम में छूट देने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि भारी संख्या में लंबे समय से ऐसे मुलाजिम नौकरी में पक्का किए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मुलाजिमों को पक्का किया जाना मौजूदा हालात में है। इससे सरकार पर भारी मात्रा में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।