माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। पोलिंग पार्टी के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मंगलवार को सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में लोकसभा आम चुनाव के मतदान की रिहर्सल करवाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग के मार्गदर्शन में पहले सत्र में कालका विधानसभा क्षेत्र और दूसरे सत्र में पंचकूला विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टी के अधिकारियों व कर्मचारियों को डिस्पैच सेंटर की प्रक्रिया, मतदान करवाने और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम तक ईवीएम जमा करवाने तक पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग ने बताया कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में जिला पंचकूला की 01-कालका विधानसभा क्षेत्र और 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र शामिल है। जिला में 4,33,094 मतदाताओं के लिए 424 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग बूथों पर सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। मतदान के लिए 509 पीठासीन अधिकारी, 509 सहायक पीठासीन अधिकारी, 1018 पोलिंग अधिकारी और 302 माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रेरित करें।
एसडीएम एवं एआरओ कालका लक्षित सरीन ने कहा कि 25 मई को मतदान से पहले वाले दिन 24 मई को सभी पोलिंग पार्टियां विधानसभा अनुसार तय किये गए स्थान कालका विधानसभा के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर-14 पंचकूला और पंचकूला विधानसभा के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला पर एकत्रित होंगी। जहां पर उन्हें सामान देकर पुलिस सुरक्षा में बूथ के लिए रवाना किया जा सकेगा।
एसडीएम एवं एआरओ पंचकूला गौरव चौहान ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां अपने निर्धारित केंद्र पर पहुंचने के बाद केंद्र का अवलोकन करें। अपनी सुविधा के अनुसार आवश्यक चिपकने वाले पोस्टर यथा स्थानों पर चिपका लें। सभी प्रपत्रों एवं लिफाफों में आवश्यकता अनुसार पहले से भरे जा सकने वाली जानकारियां भर लें। उपयोग में लाई जाने वाली रिपोर्ट में लिख लें जैसे मतदान केंद्र का नाम, उसकी संख्या, विधानसभा का क्रम संख्या लोकसभा संसदीय क्षेत्र का विवरण शामिल करें।
उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए अपने मतदान केंद्र को तैयार कर लें। मतकक्ष किसी खिड़की व दरवाजे से दूर होना चाहिए। जब मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहा है तो वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को नजर नहीं आना चाहिए। एजेंटों के बैठने का स्थान पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। रात्रि विश्राम से पहले अगले दिन निर्वाचन की सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि सभी पोलिंग एजेंटों के सामने निर्धारित समय पर माॅकपोल करवाएं। माॅकपोल में 50 वोट डालना अनिवार्य है। माॅकपोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट तैयार कर इसमें रिकाॅर्ड दर्ज करें और एजेंटों के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य है।
एआरओ ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है और उसके पास वोटर कार्ड नहीं है तो वो भारत चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर अपने मत का भुगतान कर सकता है। उन्होंने पोलिंग पार्टियों को ईवीएम की कार्यप्रणाली, टेंडर वोट, चैलेंज वोट आदि के बारे में भी बताया। ऑडिटोरियम में कर्मचारियों को वीवीपैट तथा ईवीएम मशीन के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर चुनाव नायब तहसीलदार अजय राठी और कानूनगो कुलदीप सिंह ने भी महत्वपूर्ण जानकारियां सांझा की।