पंचकूला। मनसा देवी कांप्लेक्स -5 स्थित रजत सराफ से डेढ़ करोड़ रुपये के आभूषण व स्विफ्ट कार लूटने के मामले में नौ लोगों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने पांच आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाने के साथ सभी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, चार आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाने के साथ हरेक पर 5500 रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में कुल 12 आरोपी थे। इसमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
एडवोकेट अमित डुडेजा ने बताया कि आरोपी बूटा गिरी, परविंद्र सिंह, जोगिंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह और गुरजंट सिंह को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इन सभी पर 11 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं, सुरेंदर पाल सिंह, रनप्रीत सिंह, जोगिंदर सिंह और हरविंदर सिंह को पांच-पांच साल की सजा और 5500 रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, आरोपी रहे बलबीर और संजय मराठा को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया और एक आरोपी गुलशन कुमार की मौत हो गई है। इन दोषियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने रिमांड पर लेकर बरामदगी की थी।
ये है मामला
13 जुलाई 2014 को दोपहर को करीब 3.09 बजे रजत सराफ के शोरूम एससीओ - 23ए में हेलमेट डाले लुटेरे घुसे थे, जिन्होंने शोरूम में घुसते ही अंदर बैठे मालिक अंश खन्ना (50) व दो नौकरों जतिन व सतीश की आंखों में मिर्ची डाली और उन्हें नीले रंग के पट्टे से बंधक बना शोरूम के ऊपरी हिस्से में बिठा दिया था। डकैतों ने अंश खन्ना की कनपटी पर पिस्टल तानी और मात्र 17 मिनट में ही शोरूम में रखी लगभग एक करोड़ 53 लाख की ज्वैलरी को लूटा। डकैत काउंटर पर पड़ी स्विफ्ट कार की चाबी उठा बाहर खड़ी कार भी ले गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने वारदात को अंजाम देने वालों की संख्या सात बताई थी, यह लोग सफेद रंग की क्रूज कार में सवार होकर आए थे। इनमें से चार तो शोरूम के अंदर गए और तीन कार में ही बैठे रहे थे, जब उनके साथी वारदात को अंजाम देकर बाहर निकले, तो अंदर बंधक बनाए लोगों ने शोर मचा दिया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोपियों का सुराग देने पर दो लाख रुपये के इनाम की घोषणा कर दी थी। बाद मेें पंजाब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। राजपुरा सहित मानसा के ज्वैलरी दुकानदारों से मोहाली पुलिस ने सोने व हीरे के आभूषण बरामद किए थे।