वाहन नंबर प्लेट या फोटो अनिवार्य, बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही होगी खरीद प्रक्रिया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। रबी विपणन सीजन 2026 को लेकर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडियों में गेट पास जारी करने के नए निर्देश लागू कर दिए हैं। किसानों को अब वाहन की नंबर प्लेट या फोटो देना अनिवार्य होगा, जबकि बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मंडी बोर्ड के अनुसार, गेट पास को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और किसानों को परेशानी से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। फसल लेकर आने वाले किसानों को गेट पास के लिए वाहन की नंबर प्लेट और फोटो देना होगा। यदि वाहन पर नंबर प्लेट नहीं है, तब भी फोटो के आधार पर गेट पास जारी किया जाएगा और ऐसे मामलों की रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होगी।
बैलगाड़ी या पारंपरिक साधनों से फसल लाने वाले किसान भी अपनी और साधन की फोटो देकर गेट पास बनवा सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि गेट पास और बिक्री प्रक्रिया केवल जियो-फेंस्ड मंडी क्षेत्र के भीतर ही होगी।
हर गेट पास के लिए किसान या उसके नामित व्यक्ति का बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी रहेगा। इसके बाद ही फसल की बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गेट पास जारी करने का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है।