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पॉलिथीन को पूर्ण प्रतिबंधित करने के लिए उठाए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दे पंजाब सरकार: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। पंजाब में पॉलिथीन बैन करने के बावजूद इसे रोकने के लिए कोई कदम न उठाए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई पर सरकार को इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
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याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी हरि कृष्ण ने एडवोकेट रंजीत सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष पॉलिथीन का मुद्दा रखा। याची ने बताया कि पंजाब सरकार ने एक एक्ट बनाकर पॉलिथीन को बैन करने के साथ ही इसको रेगुलेट करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी की थी। इसके अनुसार पॉलिथीन के प्रयोग को लेकर विभिन्न शर्तें रखी गई थीं। एक्ट और प्रावधान होने के बावजूद पंजाब में इसके प्रावधानों का पालन नहीं करवाया जा रहा है। सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा तो पंजाब सरकार ने बताया कि ऐसी ही एक अन्य याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इस याचिका को भी उसके साथ सुना जाए। हाईकोर्ट ने तब कहा था कि यह याचिका उस याचिका से अलग है क्योंकि यहां पर याचिकाकर्ता कह रहा है कि एक्ट होने के बावजूद उसे लागू नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों का रवैया ऐसा है जो सही नहीं है। अधिकारी जाग जाएं और कार्रवाई करें और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर देंगे।
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