पंचकूला। गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपी भोलू की जमानत याचिका पर वीरवार को जिला अदालत मेें सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब जमानत याचिका पर फैसला 22 मार्च को सुनाया जाएगा।
सुनवाई के दौरान आरोपी भोलू के वकील ने जमानत देने के लिए दलील पेश की। वहीं, दूसरी ओर पीड़ित पक्ष के वकील ने आरोपी पक्ष के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए अदालत से आग्रह किया कि जमानत न दी जाए। क्योंकि भोलू पर जघन्य अपराध का आरोप है। वह बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित भी कर सकता है। भोलू के वकील ने कहा कि उसे सही माहौल में नहीं रखा जा रहा है, जिसके चलते उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछले साल जुलाई में प्रिंस की हत्या के आरोपी भोलू की जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।