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कोरोना संक्रमितों, दिव्यांगों, 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट

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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन विभाग बरोदा उप-चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए कटिबद्ध है। कोविड-19 संक्रमितों, 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। अग्रवाल मंगलवार को यहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा पहली बार बरोदा उपचुनाव में दी जा रही है। चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए 57 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं जबकि इससे पहले बरोदा विधानसभा में कुल 223 मतदान केंद्र थे। चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से अपलोड कर भेज सकता है। इस बारे में मूल्यांकन टीम कार्रवाई करेगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उप-चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सी-विजिल एप डाउनलोड करवाएं। इसके अलावा उल्लंघना करने वाले लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी 24 घंटे चालू है।
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प्रत्येक मतदान केंद्र से लाइव-वेब-कैम-कास्ट भी करवाया जाएगा ताकि हर मतदान केंद्र पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध व निर्धारित तकनीक का पूरा सहयोग लिया जाएगा। कोविड-19 के चलते निर्धारित मानदण्डों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग को भी राजनीतिक दल जनसभाओं में बनाए रखें। मतदान केंद्र को मतदान से एक दिन पहले सैनिटाईज किया जाएगा। मतदान केंद्रों में साबुन, सैनिटाइजर, मास्क के साथ-साथ मतदाताओं को दस्ताने मुहैया करवाए जाएंगे ताकि वे महामारी से सुरक्षित रह सकें।मतदाताओं की मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। यदि किसी मतदाता का शारीरिक तापमान दो बार थर्मल स्कैंनिंग के उपरांत भी अधिक आता है तो ऐसे मतदाता को टोकन उपलब्ध करवाया जाएगा और वह सायं को मतदान समय के अंतिम एक घंटे के दौरान अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। अग्रवाल ने बताया कि 25 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है और अब किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। 6 अक्टूबर रात बारह बजे के बाद अंतिम मतदाता सूचियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव आचार संहिता की किसी भी प्रकार से उल्लंघना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता पूरे सोनीपत जिला में लागू है। सभी राजनीतिक दल उपचुनाव के दौरान सदभावना व सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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