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Panchkula News: पोर्श कार चालक पर सात दिन बाद लगी गैर इरादतन हत्या की धारा

Wed, 19 Mar 2025 02:15 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
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चंडीगढ़। सेक्टर-4/9 डिवाइडिंग सड़क पर तेज रफ्तार पोर्श कार की टक्कर से एक्टिवा सवार अंकित की मौके पर मौत हो गई थी। इस मामले में सेक्टर-3 थाना पुलिस ने सात दिन बाद आरोपी पोर्श कार चालक पंचकूला निवासी संजीव बबूता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (बीएनएस की धारा 105) की धारा जोड़ दी है।
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हादसे में अंकित के शरीर के दो टुकड़े हो गए थे। मृतक के परिजन लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। यह धारा गैरजमानती है। इसके तहत आरोपी गिरफ्तारी के बाद अदालत से ही जमानत मिल सकती है, जबकि इससे पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया था।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में पोर्श कार चालक को गैर जमानती धारा में गिरफ्तार किया जाएगा। बयानों और क्राइम स्पॉट की जांच के बाद गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। हालांकि होली को लेकर जीरकपुर और चंडीगढ़ बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों को कार चालक ने टक्कर मार दी थी। पुलिस ने शुरुआत में ही बीएनएस की धारा 105 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पोर्श कार चालक के खिलाफ दर्ज एफआईआर में 105 धारा जोड़ दी गई।
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यह है मामला
घटना 10 मार्च रात की है। नया गांव निवासी एक्टिवा सवार अंकित ड्यूटी करने के बाद घर जा रहा था। जब वह सेक्टर 4/9 डिवाइडिंग रोड पर पहुंचा तो सामने से पोर्शे कार चालक ने सामने से टक्कर मार दी। साथ ही एक अन्य एक्टिवा को भी टक्कर मार दी। हादसे में अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक्टिवा सवार नया गांव निवासी गुरलीन और सोनी जख्मी हो गईं थीं।
100 मीटर तक घसीटती गई थी कार
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक्टिवा के पार्ट अलग-अलग होकर सड़क पर गिर गए। मृतक के जूते निकलकर दूर जाकर गिर गए। एक जूता सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिर गया। सड़क पर लगभग 100 मीटर तक टायरों के निशान थे। वहीं, हादसे में कार के दोनों एयरबैग खुल गए और कार क्षतिग्रस्त हो गई।
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