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Panchkula News: घग्गर किनारे कचरा डंपिंग पर प्रदूषण बोर्ड सख्त, निगम को थमाया नोटिस

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माई सिटी रिपोर्टर
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पंचकूला। सेक्टर-32 में घग्गर नदी के किनारे खुले में कचरा डंप करने और हरा कचरा जलाने के मामले में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद इस मामले में कार्रवाई सामने आई है। बोर्ड के निरीक्षण में मौके पर खुले में ठोस कचरा डालने और हॉर्टिकल्चर वेस्ट जलाने की बात सामने आई थी। बोर्ड ने नगर निगम से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पंचकूला क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, 12 अक्तूबर 2026 को क्षेत्रीय अधिकारी अंशुल श्योकंद ने सेक्टर-32 में घग्गर नदी के पास औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान खुले में ठोस कचरा डाला जाता मिला। साथ ही हरा कचरा जलाए जाने का मामला भी सामने आया। बोर्ड ने इसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के उल्लंघन से जुड़ा मामला माना है।
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नदी किनारे कचरा डंप करने पर एनजीटी के निर्देश
बोर्ड ने नोटिस में एनजीटी के आदेशों का हवाला देते हुए नदियों, जलमार्गों, वेटलैंड्स, सड़कों के किनारे और अनधिकृत स्थानों पर कचरा फेंकने या डंप करने पर रोक का उल्लेख किया है। प्रकाश यादव बनाम हरियाणा राज्य मामले में 26 जुलाई 2024 को दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
नोटिस के अनुसार, नियमों के उल्लंघन पर संबंधित निकाय या एजेंसी पर 5,000 से 50,000 रुपये तक पर्यावरणीय हर्जाना लगाए जाने का प्रावधान भी है। इसके अलावा, अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत सरकार मामले में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक और रबर जलाने पर रोक से संबंधित निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है।
15 दिन में देना होगा जवाब

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम कमिश्नर से मामले में अपना पक्ष रखने और निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि समय पर जवाब या अनुपालन रिपोर्ट नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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घग्गर नदी के किनारे खुले में कचरा डालने और उसे जलाने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम की ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। अब निगम के जवाब और संबंधित स्थल पर नियमों के अनुपालन को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर नजर रहेगी।
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