चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न मिलने के चलते जानकारी मुहैया करवाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन दो विभाग से जुड़ा मामला है वे दोनों दिल्ली में हैं और ऐसे में हमारे अधिकारक्षेत्र के बाहर है।
कपूरथला निवासी याचिकाकर्ता एडवोकेट नितिन मित्तू ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने जून 2020 को आरटीआई के माध्यम से पीएम केयर फंड के बारे में पीएमओ के लोक सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी थी। याची ने पूछा था कि पीएम केयर फंड का सरकारी व अन्य वेबसाइट पर विज्ञापन में कितना खर्च हुआ था। इसके जवाब में याची को उत्तर दिया गया कि पीएम केयर फंड सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है।
इसके बाद याची ने पीएमओ लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ पहली अपील दायर की। पीएमओ के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने लोक सूचना अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी। इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील दाखिल की, लेकिन वहां भी उसकी अपील खारिज कर दी गई। अब केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।