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Panchkula News: वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

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चंडीगढ़। एक्ससर्विसमैन कोटे से नियुक्त पंजाब पुलिस के डीएसपी सुमीर सिंह को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। याची ने वरिष्ठता दोबारा तय करने की मांग और पदोन्नति से वंचित किए जाने को चुनौती दी थी।
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हाईकोर्ट ने माना कि सुमीर सिंह की नियुक्ति एक विशेष मामला थी और वह अब अपनी नियुक्ति शर्तों से अलग जाकर अतिरिक्त लाभ नहीं मांग सकते। सुमीर सिंह ने हाईकोर्ट में यह मांग रखी थी कि उनकी सीनियोरिटी तय करते समय उनके द्वारा मिलिट्री सेवा और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के रूप में दी गई सेवा को भी जोड़ा जाए। वर्ष 2015 में पंजाब लोक सेवा आयोग ने डीएसपी और ईटीओ सहित कई पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। सुमीर ने सेना में सेवा दी थी। वह एक्स-सर्विसमैन कोटे से चयनित हुए। निर्धारित लंबाई से एक इंच कम होने के कारण उन्हें डीएसपी पद नहीं दिया गया। 13 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी पर सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया और बाद में 6 जुलाई 2017 को राज्य सरकार ने उन्हें एक इंच की छूट भी दे दी।
हालांकि, इस छूट को अन्य चयनित एक्स-सर्विसमैन डीएसपी उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दे दी गई और राज्य सरकार ने बाद में यह छूट वापस ले ली। इसी बीच सुमीर सिंह ने 25 मई 2018 को विरोध स्वरूप ईटीओ के रूप में कार्यभार संभाल लिया। बाद में मंत्रिपरिषद के 9 जनवरी 2020 के निर्णय के आधार पर सरकार ने उन्हें 24 जनवरी 2020 को डीएसपी नियुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि नियुक्ति पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि उनकी सेना या ईटीओ के रूप में की गई सेवा को डीएसपी सीनियोरिटी में जोड़ा जाएगा। ब्यूरो
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