पंचकूला के भैसा टिब्बा में 35 मकानों पर तोड़ने से जिला अदालत ने रोक लगा दी। इसमें लोगों की ओर से कोर्ट में केस फाइल किया था। भैसा टिब्बा निवासी रामलाल सहित 10 से अधिक लोगों ने मकान गिराने के नोटिस दिए जाने पर जिला अदालत में केस दायर किया था। इसमें जिला अदालत ने सुनवाई कर सभी मकान मालिकों को सात फरवरी तक राहत दे दी है। इस मामले में सुनवाई करते जिला अदालत ने अभी एचएसवीपी को सात फरवरी तक नहीं गिराने के निर्देश दिए है। एचएसवीपी की ओर से सभी को नोटिस दिया गया था। इस पर कोर्ट ने अभी रोक लगाई है। इस बाबत रामलाल, सतनाम, माया देवी, परमेश्वर चौधरी, कृष्णन लाता, दीपा, गुड़िया, पुष्पिंदर ने खुशी जाहिर की है।