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पंचकूला उपभोक्ता फोरम का आदेश: 18 साल तक लीज डीड की कॉपी नहीं दी, बिल्डर को देने होंगे साढ़े 15 हजार रुपये

Mon, 28 Sep 2026 10:42 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला

सार

सेक्टर-4 निवासी मुकेश कुमार गर्ग ने 2004 में अंसल संपर्क-1 में 656.6 वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस लिया था। 17 फरवरी 2004 को कब्जा मिलने के बावजूद उन्हें लीज डीड की कॉपी नहीं दी गई। उनका आरोप था कि खाली कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाए गए।
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court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंचकूला सेक्टर-5 स्थित अंसल संपर्क प्रोजेक्ट में कमर्शियल प्रॉपर्टी की लीज डीड की कॉपी 18 साल तक नहीं देने और प्रॉपर्टी टैक्स का मनमाना बिल भेजने को पंचकूला जिला उपभोक्ता फोरम ने अनुचित व्यापार प्रथा माना है। 
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फोरम ने बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी को लीज डीड की कॉपी और टैक्स गणना का पूरा विवरण देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च के लिए 15,500 रुपये देने का आदेश दिया है।

सेक्टर-4 निवासी मुकेश कुमार गर्ग ने 2004 में अंसल संपर्क-1 में 656.6 वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस लिया था। 17 फरवरी 2004 को कब्जा मिलने के बावजूद उन्हें लीज डीड की कॉपी नहीं दी गई। उनका आरोप था कि खाली कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। वर्ष 2022 में मेंटेनेंस एजेंसी ने 33,224 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बिल भेजा। उन्होंने गणना का विवरण मांगा और 14 हजार रुपये जमा किए, लेकिन पूरा हिसाब नहीं दिया गया। फोरम ने कहा कि आजीविका के लिए खरीदी गई संपत्ति का खरीदार उपभोक्ता की श्रेणी में आता है।
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