चंडीगढ़। जेल में रहते हुए पाकिस्तान से 5 किलो हेरोइन मंगवाने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि कैसे जेल से इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव से तलब किया है।याचिका दाखिल करते हुए बलदेव सिंह ने एनडीपीएस के मामले में जमानत देने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार ने जवाब सौंपा तो सामने आया कि याची ने जेल से पाकिस्तान में अपने संपर्क को फोन कर 5 किलो नशीली सामग्री भारत में मंगवाई थी। यह सामग्री प्राप्त करने वालों को अमृतसर पुलिस ने पकड़ा था जिसके बाद याची की भूमिका सामने आई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है कि जेल में मौजूद एक व्यक्ति पाकिस्तान में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए नशा भारत मंगवा रहा है। हाईकोर्ट ने इस बारे में गृह सचिव को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया कि भविष्य में ऐसा न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।