पंचकूला। शीशा और ग्रिल तोड़कर घर में घुसने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान सविंदर सिंह निवासी सेक्टर-17 राजीव कॉलोनी के रूप में हुई है। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ फरवरी 2023 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
सेक्टर-10 निवासी उषा रानी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसे उसके घर के साथ लगते मकान में रहने वाले एक व्यक्ति का फोन आया था। बताया कि उनकी नौकरानी ने 8 फरवरी 2023 को शाम साढ़े पांच बजे के करीब उनके घर से कांच टूटने की आवाज सुनी। इस पर वह अगले ही दिन रात करीब नौ बजे नोएडा से पंचकूला पहुंचे। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो पीछे से पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर पर शीशे और ग्रिल टूटे हुए थे। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया था।